फारूख लाला की हुई जीत , सरपंच पद पर हुए पुन: बहाल।

घट्टिया/दिपांशु जैन. जनपद पंचायत घट्टिया क्षेत्र की ग्राम पंचायत बिछड़ौद (इस्तमुरार) के सरपंच एवं ग्राम कुमार्डी के निवासी फारुख लाला ने आखिरकार अपनी जंग जीत ही ली है। घट्टिया के तात्कालिन एसडीएम धीरेंद्र पाराशर एवं जनपद पंचायत सीईओ विष्णुकांता गुप्ता की नाकामी के कारण फारूख लाला को अपने सरपंच पद को त्यागकर निलंबन होना पड़ा था। हांलाकि तात्कालिन एसडीएम धीरेंद्र पाराशर और जनपद पंचायत सीईओ विष्णुकांता गुप्ता का दिमाग कानूनी प्रक्रिया के आगे किसी काम का नहीं रहा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत बिछड़ौद (इस्तमुरार) के सरपंच फारूख लाला को आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर मध्यप्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1993 की धारा 39(1)(क) के तहत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/ पंचा./प्रकरण/2023/342 घट्टिया दिनांक 27/03/2023 को ग्राम पंचायत बिछड़ौद (इस्तमुरार) के सरपंच पद से निलंबित कर दिया था। निलंबन आदेश की पुष्टी कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन द्वारा आदेश क्रमांक 3565 दिनांक 09/06/2023 द्वारा की गई थी। निलंबन आदेश के विरुद्ध फारूख लाला द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में रीट याचिका क्रमांक 9541/2023 दिनांक 20/07/2023 को प्रस्तुत किया गया था। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 20/07/2023 को आदेश पारित करते हुए सरपंच फारूख लाला को बहाल करने के निर्देश दिए थे। जिसके बावजूद भी तात्कालिन एसडीएम धीरेंद्र पाराशर और जनपद पंचायत सीईओ विष्णुकांता गुप्ता ने अपनी ही कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए फारूख लाला को पुन: बहाल नहीं किया गया था। हालांकि रीट याचिका क्रमांक 9541/2023 दिनांक 20/07/2023 के अंतर्गत जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने मामले की पुष्टी करते हुए फारूख लाला को ग्राम पंचायत बिछड़ौद (इस्तमुरार) के सरपंच पद पर पुन: बहाल कर दिया है। फारूख लाला आगामी दिनों में वापस ग्राम पंचायत बिछड़ौद (इस्तमुरार) के सरपंच पद का पदभार ग्रहण करेंगे।