मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का दूसरा चरण आज से प्रारम्भ होगा

कलेक्टर ने 9 मई तक लम्बित आवेदनों का निराकरण शत-प्रतिशत करने के निर्देश दिये

उज्जैन 09 मई।रिपोर्ट . (रघुवीर सिंह पंवार ) मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का दूसरा चरण आज बुधवार 10 मई से प्रारम्भ होगा। इस सम्बन्ध में कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने मंगलवार 9 मई की शाम को सम्राट विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल भवन के सभागार में बैठक लेकर सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि मानवीय और जनकल्याण के मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के दूसरे चरण में नागरिकों को प्रदान की जाने वाली चिन्हांकित 67 सेवाओं से सम्बन्धित आवेदनों का निराकरण शत-प्रतिशत किया जाये। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि आवेदन दो श्रेणियों के होंगे।

पूर्व से प्राप्त और लम्बित आवेदन तथा नवीन प्राप्त आवेदन। कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं कि ऐसे आवेदन जो नागरिकों द्वारा पूर्व से दिये गये हैं और अभी निराकृत नहीं हुए हैं या किसी कारण से लम्बित हैं, ऐसे समस्त आवेदनों का अन्तिम निराकरण इस अभियान के दौरान 31 मई तक किया जाये।

कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने बैठक में विभागवार समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिये कि अभियान के अन्तर्गत 16 मई से 25 मई तक प्रत्येक ग्राम और प्रत्येक शहरी वार्ड में विशेष शिविर लगाये जायें और इन शिविरों में उक्त 67 सेवाओं से सम्बन्धित नवीन आवेदन नागरिक दे सकते हैं, जिनको पृथक से पंजीकृत कर उनका निराकरण 15 जुलाई तक कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिन आवेदनों को स्वीकार कर उनका अन्तिम निराकरण कर दिया जाये तो उनके इस आशय के प्रमाण-पत्र ग्राम एवं शहरी वार्ड स्तर पर वितरित किये जायें। शिविरों में आवेदन आते हैं तो उसे भी पृथक से पंजीकृत कर समय-सीमा में निराकृत करना सुनिश्चित किया जाये।

कलेक्टर ने निर्देश दिये कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण का प्रश्न है, अभियान के दौरान बजट सम्बन्धी कारणों, नीतिगत कारणों या सिविल/उच्च न्यायालयों में प्रकरण लम्बित होने जैसे कारणों से लम्बित शिकायतों को छोड़कर शेष सभी प्रकार की लम्बित शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण किया जाये। कलेक्टर ने नियुक्त किये गये झोनल अधिकारी सेक्टर अधिकारी से सतत सम्पर्क में रहेंगे और सेक्टर अधिकारी झोनल अधिकारी के सम्पर्क में रहेंगे। अधिकारियों को निर्देश दिये कि शिविर हर हाल में उपयोगी सिद्ध हो।

बैठक में अपर कलेक्टर श्री मृणाल मीना, जिला पंचायत सीईओ सुश्री अंकिता धाकरे, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती कल्याणी पाण्डे, समस्त एसडीएम तथा सम्बन्धित विभागों के जिला अधिकारी मौजूद थे।

‘मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान’

विभाग एवं सेवाएँ

राजस्व विभाग की सेवाएँ

चालू खसरा/खतौनी और चालू नक्शा की प्रतिलिपियों का प्रदाय, अविवादित नामांतरण और अविवादित बँटवारा करना।

सामान्य प्रशासन विभाग की सेवाएँ –

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये जाति प्रमाण-पत्र प्रदाय। विमुक्त, घुमक्कड़ समुदाय के लिये जाति प्रमाण-पत्र प्रदाय। जाति प्रमाण-पत्र में जन्म-तिथि, आधार, समग्र नंबर में सुधार और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अभ्यर्थियों को आय एवं संपत्ति प्रमाण-पत्र जारी करना।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सेवाएँ –

जहाँ तकनीकी रूप से साध्य हो वहाँ नवीन कनेक्शन के लिए मांग-पत्र का प्रदाय करना। मांग-पत्र अनुसार राशि जमा करने पर नवीन नल कनेक्शन देना। नगरीय क्षेत्रों के हेण्डपंप एवं ट्यूबवेल का सुधार, भवन अनुज्ञा प्रमाण-पत्र, फायर एनओसी (1) अस्थाई (2) नवीनीकरण, ट्रेड लाइसेंस और विकास अनुज्ञा की समय-सीमा का विस्तार। अविवादित संपत्ति का नामांतरण (मृत्यु प्रकरण)। अविवादित संपत्ति का हस्तांतरण क्रेता-विक्रेता के मध्य आपसी विक्रय विलेख के बाद। भवन निर्माण (आवासीय) के लिये स्वीकृति आदेश जारी करना। नो डयूज प्रमाण-पत्र जारी करना। जहाँ तकनीकी रूप से साध्य हो वहाँ नवीन सीवर कनेक्शन दिया जाना और भवन अनुज्ञा का कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सेवाएँ-

ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिये अनुज्ञा-पत्र जारी करना।

योजना, आर्थिक एवं ग्रामीण विकास विभाग की सेवाएँ- जन्म के एक वर्ष के बाद पंजीयन के लिए अनुमति, मृत्यु के एक वर्ष के बाद पंजीयन के लिए अनुमति। जन्म प्रमाण-पत्र। मृत्यु प्रमाण-पत्र। विवाह पंजीयन और जन्म प्रमाण में बच्चे का नाम जुड़वाना।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सेवाएँ-

नि:शक्तता प्रमाण-पत्र दिया जाना। आवेदक की आयु का चिकित्सीय सत्यापन और मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के प्रकरण स्वीकृत करना।

ऊर्जा विभाग की सेवाएँ-

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में निम्न दाब के व्यक्तिगत स्थाई नवीन कनेक्शन के लिए मांग-पत्र प्रदान करना, जहाँ ऐसा कनेक्शन वर्तमान नेटवर्क से संभव है। मांग-पत्र अनुसार राशि जमा करने के बाद वर्तमान नेटवर्क में निम्न दाब स्थाई नवीन कनेक्शन देना। मीटर/सर्विस लाइन अथवा मीटर की परिसर में ही शिफ्टिंग के लिए मांग-पत्र जारी करना और उसके अनुसार राशि जमा करने के बाद मीटर/सर्विस लाइन अथवा मीटर की परिसर में ही शिफ्टिंग करना।

श्रम विभाग की सेवाएँ-

प्रसूति सहायता योजना, विवाह सहायता योजना, मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना। निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में अपंगता होने पर सहायता, निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि योजना 2014 और राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर पुरस्कार योजना का लाभ दिया जाना।

आदिम जाति कल्याण विभाग की सेवाएँ

– म.प्र. अनुसूचित जाति/जनजाति आकस्मिकता योजना नियम 1995 में राहत प्राप्त न होने संबंधी आवेदन-पत्र का समाधान करना।

उच्च शिक्षा विभाग की सेवाएँ-

नामांकन/माइग्रेशन प्रमाण-पत्र प्रदान करना। प्रोविजनल उपाधि/डुप्लीकेट अंक-सूची प्रदान करना। अंक-सूची में सुधार/नाम/उपनाम (सरनेम) सुधार करना। स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (समस्त महाविद्यालय) और चरित्र प्रमाण -पत्र उपलब्ध कराना।

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड की सेवाएँ-

हम्माल (मंडी क्रत्यकारी), तुलावटी (मंडी क्रत्यकारी), व्यापारी (मंडी क्रत्यकारी), पक्का आढ़तिया (मंडी क्रत्यकारी), प्र-संस्करणकर्ता/विनिर्माता (मंडी क्रत्यकारी) और फल-सब्जी व्यापारी (मंडी क्रत्यकारी) को अनुज्ञप्ति प्रदान करना।

सहकारिता विभाग की सेवाएँ-

किसान क्रेडिट कार्ड योजना में किसान साख-पत्र जारी करना और इसी योजना में किसान साख-पत्र का नवीनीकरण करना।

तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग की सेवाएँ –

उपाधि प्रमाण-पत्र, डुप्लीकेट उपाधि प्रमाण-पत्र/अंक-सूची, अस्थायी उपाधि प्रमाण-पत्र और माइग्रेशन प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के साथ अंक-सूची एवं अन्य प्रमाण-पत्रों में नाम सुधार करना।

उद्यानिकी विभाग की सेवाएँ –

फल-पौधा रोपणी की अनुज्ञप्ति जारी करना एवं उसका नवीनीकरण करना।

परिवहन विभाग की सेवाएँ – लर्निंग लायसेंस, ड्रायविंग लायसेंस और वाहन पंजीयन का नवीनीकरण करना।

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