9 मार्च से 15 मार्च के मध्य चरणबद्ध ग्राम सभाओं का आयोजन किया जायेगा

उज्जैन 07 मार्च। रिपोर्ट (रघुवीर सिंह पंवार ) सीईओ जिला पंचायत सुश्री अंकिता धाकरे द्वारा जानकारी दी गई कि मप्र पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम-1993 की धारा-6 म.प्र.अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा नियम-1998 और मप्र ग्राम सभा नियम-2001 के प्रावधानों के अनुसार आगामी 9 मार्च से 15 मार्च के मध्य चरणबद्ध ग्राम सभाओं का आयोजन किया जायेगा। इनमें स्थाई तथा स्थानीय कार्यसूची (एजेण्डा) के साथ-साथ राज्य स्तर पर पंचायतीराज संचालनालय मप्र भोपाल के पत्र के अनुसार प्राप्त एजेण्डा के विभिन्न बिन्दुओं को शामिल किया जायेगा।

इसके अनुसार सीईओ जिला पंचायत ने समस्त सीईओ जनपद पंचायत को निर्देश दिये हैं कि चरणबद्ध ग्राम सभाओं में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जिन ग्रामों में नल जल योजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त योजना का ट्रायल रन पूर्ण हो चुका हो, ऐसी जल योजनाओं को ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को हस्तांतरित कराया जाये। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर जल घोषित ग्रामों के प्रमाणीकरण की कार्यवाही पूर्ण कराई जाये। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जिन ग्रामों में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन शेष हो, ऐसे ग्रामों में समिति के गठन और अनुमोदन की प्रक्रिया पूर्ण कराई जाये।

इसके अलावा ग्राम सभाओं में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना, महिलाओं के मध्य स्वच्छता सभा के आयोजन, ग्राम में किशोरियों की सुरक्षा एवं बालहितैषी ग्राम पंचायत एवं महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, स्कूलों और आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्वच्छ जल की उपलब्धता, ग्राम गौरव दिवस, शुद्ध पेयजल नियमित उपलब्धता, पंचायत पुरस्कार योजना, कुपोषणमुक्त ग्राम, शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजना, पेंशन योजना, आरोग्यम में प्रदाय की गई सेवाओं पर तथा स्वास्थ्य विभाग सम्बन्धी योजनाओं पर चर्चा की जायेगी।

सीईओ जिला पंचायत ने निर्देश दिये हैं कि ग्राम सभा के लिये अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नोडल अधिकारी रहेंगे और सीईओ जनपद पंचायत सहायक नोडल अधिकारी रहेंगे। ग्राम सभा में पटवारी अनिवार्यत: उपस्थित रहकर सभा की कार्यवाही पूर्ण करायेंगे। सभाओं के आयोजन एवं की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन सीईओ जनपद पंचायत सभा के आयोजन के तीन दिनों में अनिवार्यत: प्रस्तुत करेंगे।