भोपाल/ग्वालियर दिनांक 2/4/ 2024 (कमल सिंह कुशवाहा ग्वालियर) मंगलवार को यहाँ कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई बैठक में कलेक्टर श्रीमती चौहान ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया को भलीभाँति समझ लें और इसकी जानकारी प्रत्याशियों को भी दें, ताकि नाम निर्देशन पत्र भरने में कोई त्रुटि न हो। साथ ही कहा कि 9 अप्रैल तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाए जा सकते हैं। इसलिए सभी राजनैतिक दल अपने बीएलए के सहयोग से छूटे हुए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए निर्धारित फॉर्म अवश्य भरवाएँ। उन्होंने मतदाता सूची के जेंडर में सुधार के लिए छूटी हुई महिला मतदाताओं के नाम सूची में जुड़वाने पर विशेष बल दिया। साथ ही जानकारी दी कि हर मतदाता तक मतदाता पर्ची पहुँचाने का काम 28 अप्रैल से 2 मई तक किया जाए।नामांकन दाखिल करने के लिये निर्धारित प्रपत्र व शपथ पत्र सहित नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया के बारे में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित लोकसभा कार्यक्रम के अनुसार 19 अप्रैल तक नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जाँच) 20 अप्रैल को होगी और 22 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इन सभी दिवसों में प्रात: 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक उक्त कार्यवाही संपादित होगी। साथ ही बताया गया कि ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 6 विधानसभा क्षेत्र ग्वालियर जिले के और दो विधानसभा क्षेत्र शिवपुरी जिले के हैं। लेकिन नाम निर्देशन पत्र ग्वालियर कलेक्ट्रेट में बनाए गए रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रस्तुत किए जा सकेंगे।राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को यह भी जानकारी दी गई कि 8 अप्रैल को कलेक्ट्रेट स्थित स्ट्राँग रूम से एमएलबी कॉलेज के स्ट्रांग रूम में ईवीएम पहुँचाई जायेंगीं। इस प्रक्रिया के दौरान राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रह सकेंगे। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या, 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले वोटर्स की संख्या व घर-घर वोट डालने की प्रक्रिया के बारे में भी बैठक में जानकारी दी गई।
बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू अरुण कुमार व श्री टी एन सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजीव जैन, एआरओ श्री टी एन सिंह, श्री विनोद सिंह और श्री नरेन्द्र बाबू यादव तथा एसडीएम श्री अशोक चौहान सहित अन्य संबंधित अधिकारी और मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधिगण मौजूद थे।
नामांकन से जुड़ीं खास बातें
· राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों के लिये एक प्रस्तावक और अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों व निर्दलीय प्रत्याशियों के लिये 10 प्रस्तावक आवश्यक होंगे।
· प्रस्तावक को लोकसभा क्षेत्र का मतदाता होना अनिवार्य।
· प्रत्याशी यदि दूसरे लोकसभा क्षेत्र का निवासी है तो उसे मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति नाम निर्देशन पत्र के साथ लगानी होगी।
· राजनैतिक दल से अधिकृत प्रत्याशी होने का प्रपत्र 19 अप्रैल को अपरान्ह 3 बजे से पहले संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को देना होगा।
· भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप-26 में प्रस्तुत करना होगा शपथ पत्र। नाम निर्देशन की अंतिम तिथि को 3 बजे के पूर्व यह शपथ पत्र अनिवार्य रूप से संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को देना होगा।
· शपथ पत्र में कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जा सकता। कोई बात लागू नहीं हो तो निरंक भरा जायेगा।
· सामान्य जाति के उम्मीदवार को 25 हजार रूपए और आरक्षित वर्ग अर्थात अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1250 रूपए की निक्षेप राशि निर्धारित है। नाम निर्देशन पत्र के साथ निक्षेप राशि की मूल रसीद संलग्न करनी होगी। ऑनलाइन व चालान से भी निक्षेप राशि जमा की जा सकेगी।
· अनुसूचित व जनजाति का जाति प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय राजस्व अधिकारी) द्वारा जारी होना चाहिए।
· हर प्रत्याशी को 2×2.5 सेंटीमीटर के 30 फोटोग्राफ नामांकन के साथ जमा करने होंगे। फोटोग्राफ तीन माह से पुराने नहीं होना चाहिए। साथ ही किसी यूनीफॉर्म में भी फोटो नहीं होना चाहिए।
पर्चा दाखिल करते समय प्रत्याशी सहित पाँच व्यक्ति रह सकेंगे मौजूद
रिटर्निंग अधिकारी को नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते समय प्रत्याशी सहित पाँच समर्थक-प्रस्तावक मौजूद रह सकेंगे।