bhopalउज्जैनखेलमध्यप्रदेश यदि , बड़े भवनों , मल्टी , नर्सिंग होम्स , माल में फायर noc नहीं तो , ५०० से १ हजार रूपये का दंड देना होगा, हर रोज, गेस एजेन्जसीज तथा उनके गोडाउन की फायर noc अनिवार्य July 12, 2024July 12, 2024